PAN Aadhaar Linking: कृपा ध्यान दें! 1 जनवरी 2026 से पहले Pan को Aadhaar से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

PAN Aadhaar Linking

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने देशभर के नागरिकों के लिए अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने, टैक्स चोरी रोकने और डुप्लीकेट पहचान पत्रों पर रोक लगाने का उद्देश्य है। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान कई बार डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया और पेनल्टी की बात सामने आई — लेकिन हाल ही में सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है जो आम नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

नया अपडेट: दिसंबर 2025 तक मुफ्त लिंकिंग का मौका

हाल ही में सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी का प्रयोग किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार की लिंकिंग मुफ्त कराई जा सकती है। अगर आप इस कटऑफ तारीख से पहले अपने पैन-आधार को लिंक कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी।

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यदि निर्धारित समय के दौरान लिंक नहीं करवाया गया तो पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कई वित्तीय एवं सरकारी सेवाएं प्रभावित होंगी। बाकी के सभी कार्डहोल्डर्स जिनके ऊपर जुर्माना लागू है, वे अभी भी ₹1,000 लेट फीस चुका कर लिंकिंग करवा सकते हैं।

पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग: आधार-पैन लिंकिंग न होने पर आप ITR फाइल नहीं कर सकते।

बैंकिंग सुविधाएं: अकाउंट खोलने, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने और कई अन्य वित्तीय कार्यों में अड़चन आ सकती है।

टैक्स रिफंड: इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है।

म्युचुअल फंड, शेयर बाज़ार में निवेश या बड़ी खरीदारी जैसे—गाड़ी या प्रॉपर्टी—होना मुश्किल हो जाएगा।

टैक्स चोरी एवं धोखाधड़ी पर प्रभावी रोकथाम होती है।

सरकार द्वारा वसूला गया जुर्माना

सरकार ने अब तक पैन-आधार लिंकिंग के नियम का पालन न करने वाले लोगों से करीब ₹600 करोड़ से ज्यादा लेट फीस के तौर पर वसूल चुका है। 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक सरकार ने ₹601.97 करोड़ लेट फीस में कमाई की है। अनुमानित 11.48 करोड़ पैन नंबर अब भी लिंक नहीं हो पाए हैं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में लोगों को समय रहते लिंकिंग का लाभ उठाना बाकी है।

PAN Aadhaar Linking

कैसे पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं?

SMS द्वारा: UIDPAN <12-अंकीय आधार नंबर> <10-अंकीय पैन> 56161 या 5676788 पर भेजें। मैसेज में स्थिति आ जाएगी।

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर प्रोफाइल सेक्शन में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें व स्थिति देखें।

मोबाइल ऐप या आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है।

अगर लिंक नहीं है तो कैसे करें लिंक?

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।

होमपेज पर ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें।

पैन और आधार नंबर डालें।

OTP के जरिए वेरीफिकेशन करें।

₹1,000 की लेट फीस (अगर लागू होती है) ऑनलाइन चुका सकते हैं।

भुगतान के बाद पुनः लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

लिंकिंग के फायदे

टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑडिट ट्रेल रहेगा।

फ्रॉड का खतरा कम होगा, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग आसान।

50,000 रुपये या उससे अधिक की बड़ी खरीदारी या निवेश आसान।

सारांश

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को आगामी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए थे समय रहते बिना पेनल्टी अपने पैन को आधार से लिंक करवाने का यह बेजोड़ मौका है। फाइनेंशियल प्लानिंग और सरकारी सेवाओं के लिए यह अनिवार्य है, अन्यथा भविष्य में भारी पेनल्टी व सेवाओं में रूकावट का सामना करना पड़ सकता है

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